दुर्ग । जिले के किराना दुकान और किराना दुकान के थोक विक्रेताओं को 29 एवं 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दैनिक उपयोग के सामानों की बिक्री करने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने आदेश जारी कर कहा है कि आगामी त्योहार रक्षा बंधन एवम ईद को देखते हुए यह छूट दी जा रही है। यह छूट सिर्फ 29 एवम 30 जुलाई को ही रहेगी। कलेक्टर ने अपील की है कि छूट के दौरान कोई भी आवश्यक सामग्री का संग्रह न करे।
Address : G Cabin, Charoda Post – BMY Charoda
Dist – Durg ( Chhattisgarh )
Pin – 490025